बिहार सरकार ने जमीन मालिकों और खरीदारों की सुविधा के लिए अब दाखिल खारिज (Mutation) प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है। पहले लोगों को भूमि से जुड़ी छोटी-छोटी सेवाओं के लिए राजस्व कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के जरिए आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं और अपनी जमीन का नामांतरण करा सकते हैं।

दाखिल खारिज का मतलब होता है जब भी कोई व्यक्ति जमीन खरीदता, बेचता, उपहार (Gift) में देता या फिर विरासत में पाता है, तो उस जमीन का नाम सरकारी रेकॉर्ड में नए मालिक के नाम से दर्ज कराया जाता है। यह प्रक्रिया कानूनी रूप से बेहद जरूरी है ताकि जमीन का मालिकाना हक सुरक्षित रहे।
बिहार भूमि पोर्टल (Bihar Bhumi Portal) की मदद से अब लोग आसानी से म्यूटेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपने जमीन से जुड़े अन्य रिकॉर्ड जैसे खाता, जमाबंदी पंजी, भू नक्शा भी ऑनलाइन देख सकते हैं।
Bihar Dakhil Kharij (Online Mutation Bihar) क्या है?
Bihar Dakhil Kharij Online का सीधा मतलब है भूमि स्वामित्व में बदलाव को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी-बेची जाती है या पारिवारिक हस्तांतरण के जरिए जमीन मिलती है, तब पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम राजस्व रेकॉर्ड में जोड़ा जाता है।
अगर दाखिल खारिज समय पर नहीं करवाया गया तो नई जमीन का मालिकाना हक सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। इससे भविष्य में समस्या आ सकती है, जैसे बैंक से लोन लेने में दिक्कत, जमीन बेचने में परेशानी या कानूनी विवाद।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज से लोगों को अब बार-बार सरकारी दफ्तर नहीं जाना पड़ता। बिहार भूमि पोर्टल पर आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया तेज़, आसान और पारदर्शी हो जाती है।
उद्देश्य
बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज प्रणाली लागू करने का यह है कि नागरिकों को पारंपरिक तरीके की लंबी और जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिले। पहले जमीन का नामांतरण करवाने में हफ्तों या महीनों का समय लग जाता था और लोग बिचौलियों पर निर्भर रहते थे।
अब इस ऑनलाइन सिस्टम से हर व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही आसानी से आवेदन कर सकता है। इससे न केवल समय और पैसे की बचत होती है, बल्कि पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद हो जाती है।
इस प्रणाली से:
- जमीन मालिकों को उनकी संपत्ति का सुरक्षित रिकॉर्ड मिलता है।
- किसानों और खरीदारों को बैंक लोन लेने में आसानी होती है।
- भ्रष्टाचार और अनावश्यक देरी से बचा जा सकता है।
- FIFO सिस्टम से आवेदन उसी क्रम में प्रोसेस होते हैं, जिस क्रम में जमा हुए हैं।
मुख्य विशेषता
| योजना का नाम | ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज (Mutation) |
| राज्य | बिहार |
| पोर्टल | बिहार भूमि पोर्टल |
| आधिकारिक वेबसाइट | biharbhumi.bihar.gov.in |
| सेवा | ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन और स्टेटस चेक |
| प्रक्रिया | पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी |
| लाभार्थी | बिहार के सभी भूमि मालिक, किसान और खरीदार |
आवश्यक दस्तावेज़
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के लिए आवेदन करते समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए:
- बिक्री विलेख (Sale Deed)
- खाता संख्या / खसरा संख्या
- पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी)
- भूमि कर रसीद (यदि उपलब्ध हो)
- ऑनलाइन आवेदन पत्र
- शपथ पत्र (कुछ मामलों में आवश्यक)
सभी दस्तावेज़ साफ और सही जानकारी वाले होने चाहिए, ताकि आवेदन में किसी तरह की समस्या न आए।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले Bihar Bhumi Portal पर जाएं।
- नए उपयोगकर्ता (New User) हों तो रजिस्ट्रेशन करें और पुराने उपयोगकर्ता हों तो लॉगिन करें।

- रजिस्ट्रेशन के लिए: नाम, मोबाइल नंबर, पता और Captcha भरें।
- लॉगिन के लिए: मोबाइल नंबर डालकर OTP से साइन इन करें।

- लॉगिन के बाद “ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज आवेदन करें” विकल्प चुनें।

- अब अपना जिला और अंचल चुनें और नया आवेदन करें।

- आवेदन फॉर्म में निम्न जानकारी भरें:
- आवेदक का नाम और पता
- खरीदार और विक्रेता की जानकारी
- प्लॉट डिटेल्स
- दस्तावेज़ विवरण और अपलोड
- सारी जानकारी जांचने के बाद “सबमिट” बटन दबाएं।

- सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलेगा, जिससे आप आगे स्टेटस देख पाएंगे।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज Status चेक करे
अगर आपने आवेदन किया है तो उसकी स्थिति जानने के लिए:
- Bihar Bhumi Portal पर जाएं।
- “दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखे” विकल्प चुनें।

- अब अपना जिला, अंचल और वित्तीय वर्ष चुनें।
- खोज के लिए कोई एक विकल्प चुनें – जैसे केस नंबर, डीड नंबर, प्लॉट नंबर या मौजा नंबर।
- Captcha कोड दर्ज करें और “Search” बटन पर क्लिक करें।

- अब स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति (Approved, Pending, Rejected) दिख जाएगी।
- चाहें तो स्टेटस पेज को डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं।
संपर्क विवरण
यदि आवेदन के दौरान किसी तरह की समस्या आती है तो आप बिहार भूमि पोर्टल के हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं।
- आधिकारिक पोर्टल: biharbhumi.bihar.gov.in
- तकनीकी सहायता: पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर और ईमेल का उपयोग करें।
- स्थानीय सहायता: नजदीकी अंचल कार्यालय या राजस्व कार्यालय में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं।
पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
दाखिल खारिज क्या है?
जब जमीन खरीदी-बेची जाती है या विरासत/उपहार में मिलती है, तो नए मालिक का नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करना दाखिल खारिज कहलाता है।
ऑनलाइन दाखिल ख़ारिज के लिए कौन-से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
बिक्री विलेख, खाता/खसरा संख्या, पहचान पत्र, भूमि कर रसीद और शपथ पत्र जरूरी होते हैं।
Bihar Dakhil Kharij Online का स्टेटस कैसे देखें?
आप बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर जिला, अंचल, वित्तीय वर्ष और प्लॉट/डीड नंबर डालकर स्टेटस देख सकते हैं।
स्वतः दाखिल खारिज (Suo-Moto) क्या है?
जब जमीन का पंजीकरण Sub-Registrar Office में हो जाता है तो सिस्टम अपने आप म्यूटेशन प्रक्रिया शुरू कर देता है।
दाखिल खारिज में कितना समय लगता है?
आमतौर पर 10 से 15 दिन में केस निपटा दिया जाता है, लेकिन अगर विवाद या अधूरे दस्तावेज़ हों तो समय बढ़ सकता है।